मयंक बादल की रितु पहुंची जैल
(फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर खुद को आरक्षित वर्ग की सदस्या बताती थी)
विगत दिनों धार कोतवाली पुलिस द्वारा धार की शातिर महिला रितु पति बादल जैन नव विवाहित पति मयंक तिवारी के विरुद्ध फर्जी जाती प्रमाण पत्र के मामले मे अपराध क्रमांक 387/24 अपराध धारा 193,198,471 दर्ज किया गया था जिसमे पुलिस धार द्वारा पीड़ित मनीष जैन की शिकायत पर आरोपी रितु पर धारा 195 भादवि बढ़ाई गई थी
खुद को बताया आरक्षित वर्ग का, नकली प्रमाण पत्र आधार
उक्त आरोपी शातिर महिला रितु जैन ने मनीष जैन के विरुद्ध कोतवाली धार मे गाली गलौच और जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज कराया था जिसमे रितु जैन ने खुद को आरक्षित वर्ग की सदस्या बताया था लेकिन उसका जाती प्रमाण पत्र फर्जी था
मालेगाव के प्रमाण पत्र का धार मे करती थी उपयोग
उक्त महिला आरोपी रितु ने खुद का फर्जी जाति प्रमाण पत्र मालेगाव अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षरित बनवा रखा था लेकिन पीड़ित मनीष जैन द्वारा सुचना के अधिकार आवेदन मे एसडीएम मालेगाव से महिला के जाति प्रमाण पत्र के संबंध मे जानकारी चाही तो मालेगाव एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त महिला का जाती प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया
टी आई पाटीदार ने समझी पीड़ित की समस्या
उक्त प्रकरण में पीड़ित मनीष जैन ने आवेदन के माध्यम से थाना प्रभारी कोतवाली समीर पाटीदार को बताया था की महीला का जाती प्रमाण पत्र फर्जी है जिस पर थाना प्रभारी ने गंभीरता पूर्वक थाना बल मालेगाव पहुंचाया और जानकारी की पुष्टि होने पश्चात उक्त शातिर महिला रितु जैन पर प्रकरण दर्ज किया था
सीजेएम कोर्ट ने किया जैल वारंट
उक्त महिला आरोपी रितु जैन पर कोतवाली धार ने दिनांक 29 जून को धारा 193,195,198,471 भादवि का प्रकरण दर्ज किया था जिसके तहत आज सोमवार को पुलिस धार द्वारा मय आरोपी चालान सीजेएम कोर्ट धार मे पेश किया गया जिसमे सीजेएम कोर्ट द्वारा आरोपी रितु जैन को न्यायिक हिरासत भेजा गया है